चोरी के आरोपी के आवास पर चेतावनियों के साथ चिपकाया गया उद्घोषणा नोटिस; सीआरपीसी की धारा 82 के तहत घर जब्त करने की चेतावनी
जमशेदपुर पुलिस ने एक ज्ञात चोर आकाश गोप के आवास पर एक विज्ञापन चिपकाया, जिसमें उसे एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने या उसकी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी गई.
जमशेदपुर – चोरी के मामले में फरार चल रहे एक चोरी के आरोपी के घर पर शुक्रवार को जमशेदपुर पुलिस ने उद्घोषणा नोटिस चिपकाया.
ए गोप पर बिरसानगर और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कई चोरियां करने का आरोप है.
पुलिस की टीम बिरसानगर जोन नंबर तीन में ए गोप के घर ढोल-नगाड़े के साथ पहुंची और न सिर्फ उनके आवास के बाहर बल्कि आसपास के इलाकों में भी इश्तेहार चिपका दिया.
बिरसानगर थाना प्रभारी विवेक मथुरी ने ए गोप को “शातिर चोर” बताया और पुष्टि की कि उसके खिलाफ वर्तमान में चार चोरी के मामले दर्ज हैं.
गोप के खिलाफ अदालत द्वारा जारी वारंट पहले से ही मौजूद है, और उसके घर पर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा नोटिस चिपकाना एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है.
पुलिस ने गोप को आत्मसमर्पण करने के लिए एक महीने का समय दिया है; अनुपालन न करने पर उसके घर की जब्ती और कुर्की की जाएगी.
आईपीसी की धारा 82(4) के तहत, जब भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी) की नीचे बताई गई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी व्यक्ति उद्घोषणा के तहत आवश्यक अदालत के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो यदि न्यायालय उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति को ‘घोषित अपराधी’ घोषित कर सकता है और इस आशय की घोषणा कर सकता है.