कदमा हिंसा मामले में आरोपित अधिवक्ता चंदन चौबे सहित आठ लोगों को जमशेदपुर की अदालत ने जमानत दे दी है, जिससे समर्थकों में राहत की लहर है।
जमशेदपुर – कदमा हिंसा मामले में एक अहम घटनाक्रम में बुधवार को जमशेदपुर की अदालत ने अधिवक्ता चंदन चौबे समेत आठ लोगों को जमानत दे दी.
इन सभी को गुरुवार शाम घाघीडीह सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
प्रतिवादियों में अधिवक्ता चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरी और राजेश चौबे शामिल थे। सुनवाई की अध्यक्षता एडीजे 2 अभाष वर्मा ने की।

उनकी रिहाई से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, उनकी रिहाई का गवाह बनने के लिए कई अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के सदस्य मौजूद थे।
इससे पहले जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर हिंसा के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को ज्ञापन देने जाने के बाद इन आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उन्हें हिरासत में लिया गया था।
