जमशेदपुर : शहर के कदमा थाना क्षेत्र के रामजनम नगर रोड नंबर 6 से अपने तीन साल के भांजे का अपहरण कर हत्या कर देनेवाले मामला को अदालत से उम्र कैद की सजा मिली है.
12 दिसंबर 2018 की इस घटना में दोषी करार दिए गए मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष को सोमवार को जमशेदपुर एडीजे 3 की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई. उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
सजा सुनाए जाने के समय दोषी करार दिए जा चुके अनिकेत की वीडियो कांफ्रेंसिंह के माध्यम से पेशी कराई गई. बीते 20 जनवरी को कोर्ट ने अनिकेत को दोषी पाया था. इस मामले में कुल 5 लोगों की गवाही हुई थी.
घटना 12 दिसंबर 2018 की है. अनिकेत ने कदमा से अपने 3 वर्षीय भांजे शुभम शौर्य की अपहरण के बाद सरायकेला- खरसावां जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत प्लैटिना सिटी के समीप बेरहमी से हत्या कर दी थी.
12 दिसंबर 2018 की शाम आदित्यपुर बाबा कुटी निवासी अनिकेत अपनी बहन शारदा के घर गया हुआ था. वहां से अपने 3 साल के भांजे शुभम शौर्य को कुरकुरे खिलाने के बहाने घर से लेकर चला गया था. उसके बाद भांजे का पहले हाथ-पैर तोड़ा और फिर पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.
शव बरामद करने के साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना पत्थर और कपड़ा भी बरामद किया था. बताया जाता है, कि इससे पूर्व अनिकेत ने अपनी बहन शारदा के ऊपर भी जानलेवा हमला किया था.
बताते चलें कि घटना से ठीक 3 दिन के बाद शुभम का जन्मदिन था. मां शारदा और पिता धर्मेंद्र मिश्रा जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटे हुए थे. लेकिन तभी यह लोमहर्षक कांड हो गया.